चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि उम्मीदवारों के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. चुनाव आयोग ने केन्द्रीय कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्ताव में ये सिफारिश की है. चुनाव आयोग ने मंत्रालय से अन्य कई सुधारों पर बल देने के लिए भी सिफारिश की है.
खत्म हो सकता है दो सीटों से चुनाव लड़ने का प्रावधान:
- चुनाव आयोग ने मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में इसकी चर्चा की है.
- आयोग ने कहा है कि दो सीटों से चुनाव लड़ने के प्रावधान को खत्म किया जाए.
- अन्यथा सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर उपचुनाव का खर्च डाला जाये.
- आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि विधानसभा व विधान परिषद के उपचुनाव के लिए 5 लाख
- जबकि लोकसभा उपचुनाव के लिए ये खर्च 10 लाख रखा जाये.
- चुनाव आयोग ने कहा है कि सीट छोड़ना वोटरों के साथ अन्याय करने जैसा है.
- खर्च की राशि सरकार समय-समय पर बढ़ा सकती है.
पहले भी आयोग कर चुका है सिफारिश, नहीं हुई थी सुनवाई:
- 2004 में भी आयोग ने ये सिफारिश की थी लेकिन कोई सुनवाई नही हुई.
- इसके पहले 1996 में संसद में पारित संशोधनों के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर नियम बनाया गया.
- इस नियम के तहत कोई उम्मीदवार दो सीट से चुनाव लड़ सकता है.
- इसके पूर्व उम्मीदवार के एक से अधिक सीट से लड़ने को लेकर कोई पाबन्दी नहीं थी.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.