राजनीतिक दलों को चंदे की बजाए कॉर्पोरेट डोनेशन बॉन्ड जारी करने के नए फार्मूले पर चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर चिंता ज़ाहिर की है। चुनाव आयोग ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल (आरपी) एक्ट और कंपनी एक्ट में हाल में हुए संशोधन पर आपत्ति जताई है।
कॉर्पोरेट डोनेशन बॉन्ड जारी करने पर जताई नाराज़गी-
- चुनाव आयोग ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल (आरपी) एक्ट और कंपनी एक्ट में हालिया संशोधन पर आपत्ति जताई है।
- इसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड और रिमूव कैप के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉरपोरेट से मिले चंदे को बताने से छूट दी गई है।
- चुनाव आयोग ने अपने ख़त में लिखा कि संशोधन पर दोबारा विचार किया जाए और सुधार किया जाये।
- चुनाव आयोग ने चंदे की बजाए कॉर्पोरेट डोनेशन बॉन्ड जारी करने के नए फार्मूले पर चिंता ज़ाहिर की।
- आयोग ने निराशा जताई कि बिना चर्चा किए केंद्र सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल (आरपी) एक्ट में संशोधन को मनी बिल के जरिए पेश करने का फैसला किया है।
- हालांकि खत में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है।
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