दोषी ठहराए गए सांसदों या विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई।
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलेक्शन कमीशन को फटकार-
- बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अयोग को फटकार लगाई।
- मामला दोषी ठहराए गए सांसदों या विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।
- निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि आयोग राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ता की याचिका का समर्थन करता है।
- इस पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की एक पीठ ने जवाब दिया।
- पीठ ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।
- आदालत ने कहा कि अगर आप स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं और विधायिका द्वारा विवश हैं, तो ऐसा कहिए।
- पीठ ने कहा कि जब एक नागरिक दोषी सांसदों या विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग के पास पहुंचता तो क्या चुप रहना विकल्प है?
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जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहीं ये बातें-
- न्यायालय ने ये टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की
- याचिका में उन्होंने दोषी ठहराए गए सांसदों या विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने तथा आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों या विधायकों के खिलाफ सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन की मांग की है।
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