भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की एक अदालत ने 25,000 रूपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। पार्टी पर ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि पार्टी के राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव एक मुकदमें में बतौर गवाह पेश नही हो पाये। पार्टी के खिलाफ ये मुकदमा बीजेपी के पूर्व सदस्य राम जेठमलानी ने अपने निष्कासन के खिलाफ दायर किया था।
- दिल्ली के एक अदालत ने बीजेपी पर 25,000 रूपये का जुर्माना दायर किया है।
- पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने अदालत में कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड सहित प्रतिवादियों से 25,000 रूपये अदा करने को कहना चाहिए क्योंकि उनका सदस्य अदालत में पेश नहीं हो पाएगा।
- इस मुकदमे के तहत बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को बतौर गवाह पेश होना था।
- भूपेंद्र यादव अपने कुछ निजी कारणों के चलते आदलत में हाजिर नही हो पाये।
- जेठमलानी ने भाजपा के जिन नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की है उनमें से कुछ की ओर से पेश वकील मानिक डोगरा ने कल के लिए नियत इस मामले को स्थगित करने की मांग की।
- पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने अदालत में कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड सहित प्रतिवादियों से 25,000 रूपये अदा करने को कहना चाहिए क्योंकि उनका सदस्य अदालत में पेश नहीं हो पाएगा।
- यादव के अदालत में पेश ना होने की वजह से ही जिला जज विनीता गोयल ने बीजेपी से दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को 25000 रूपये का भुगतान करने को कहा है।
- अदालत ने कल होने वाली सुनवाई को 17 अगस्त के लिए तय किया है।
- राम जेठमलानी ने बीजेपी नेतृत्व की खुल कर आलोचना की थी जिसके बाद मई 2015 में उन्हें पार्टी से ‘अनुशासनहीनता’ के आरोप में निष्कासित कर दिया था।
- भाजपा के इस फैसले को चुनौती देते हुए जेठमलानी ने याचिका दायर की थी।
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