चारा घोटाले के तीसरे केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं लालू यादव को पांच साल की सजा का एेलान.लालू यादव इस समय रांची जेल में हैं और जेल में ही रहेगें.

 

चारा घोटाले के तीसरे केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं. रांची की सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. ये मामला चारा घोटाले के तीसरे केस चाईबासा कोषागार मामले से जुड़ा है.  देवघर कोषागार मामले में लालू यादव पहले ही सजा काट रहे हैं.

चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में बुधवार को लालू प्रसाद दोषी करार दिए गए. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसएस प्रसाद ने चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से निकाले गए 33.67 करोड़ रुपए मामले में यह फैसला सुनाया.देवघर ट्रेजरी और चाईबासा ट्रेजरी के एक और केस में दोषी करार दिए जा चुके हैं.

आज हुआ  सजा का एेलान

सूत्रों के मुताबिक लालू की सजा का एेलान हुआ. लालू यादव अबतक चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं. लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं.चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं. लालू के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी दोषी करार दिए गए हैं.आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी का जन समर्थन बढ़ रहा है. लालू यादव को फंसाया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई कोर्ट ने उन्हें राहत दी तो ठीक है नहीं तो हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे.लालू यादव रांची में सीबीआई के विशेष अदालत पहुंच गए हैं.

चाईबासा ट्रेजरी से निकाले गए थे 33.67 करोड़

चाईबासा मामले में अदालत ने अपना फैसला 10 जनवरी को सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस एस प्रसाद इस मामले में आज फैसला सुनाएंगे. ये मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है. चाईबासा ट्रेजरी से निकाले गए थे 33.67 करोड़.

इस घोटाले में कौन-कौन बड़े नाम शामिल हैं…

लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आर के राणा के अलावा तीन पूर्व आईएएस अफसर फूलचंन्द्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती और एक ट्रेजरी अधिकारी आरोपी है.इसके अलावा 56 आरोपियों में 40 सप्लायर भी हैं.

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