उत्तराखंड हाई कोर्ट के गंगा और उसकी सहायक नदियों को एक न्यायिक व्यक्ति और एक जीवित इकाई का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रोक लगा दी।
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी फैसले पर चुनौती :
- उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों एक जीवित संस्था के फैसले पर चुनौती दी थी।
- इस मामले में सरकार की ओर से दलील दी गई।
- कहा गया कि बाढ़ में लोगों के मारे जाने के मामले में, प्रभावित लोग राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ हुए नुकसान के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- साथ ही राज्य सरकार पर इस तरह के वित्तीय भार को सहन करने के लिए जिम्मेदार होगी।
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हाई कोर्ट ने घोषित किया था नदियों को जीवित इकाई :
- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 मार्च को ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिया था।
- हाईकोर्ट ने 20 मार्च को गंगा और यमुना को जीवित इकाई घोषित किया था।
- कोर्ट ने कहा था कि नदी को वो सारे कानूनी अधिकार दिए हैं जो एक इंसान को हासिल हैं।
- उत्तराखंड निवासी मोहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया था।
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