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गौरक्षक हिंसा मामला में SC का आदेश, पीड़ितों को मुआवजा दें राज्य

गौरक्षक हिंसा मामले में पीड़ितों को मुआवजा राज्य सरकार दें, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने कहा कि राज्य गौरक्षक समूहों की ज्यादतियों का शिकार हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बाध्य हैं। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों से गौरक्षक समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के आदेश के अनुपालन में सभी राज्यों को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।

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पीडितों को मुआवजा दें राज्य सरकार :

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याचिकाकर्ता ने किया था मुआवजा दिए जाने का आग्रह :

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