हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आम जनता को सुविधा पहुँचाने हेतु पासपोर्ट नियमों में बदलाव किये हैं. बताया जा रहा है कि मंत्रालय द्वारा किये गए इन बदलावों से आम जनता को काफी राहत मिलेगी.
क्या है ख़ास :
- हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट नियमों में बदलाव किये गए हैं
- जिसके तहत पहले के नियमों में 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता था.
- परंतु अब सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है.
आपके ये कागजात भी जन्म प्रमाण के तौर पर वैलिड होंगे :
- ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और आपकी आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र मान्य होगा.
- हालाँकि ऐसा तब होगा जब आपकी शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होगी.
- इसके साथ ही इसमें पेन कार्ड जिसमें स्पष्ट तौर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो भी मान्य होगा.
- इस श्रेणी में सरकार ने आधार कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो को भी मान्यता दी है.
- इसके अलाव ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो मान्य माना जाएगा.
- वोटर आई डी कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो भी मान्य माना जाएगा.
- इसके अलावा पॉलिसी, बॉन्ड्स और लाइफ इन्शोयरेंस जिन पर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो मान्य होंगे.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें