मोदी सरकार ने ब्लैकमनी स्कीम को सफल बनाने के लिए ब्लैकमनी डिस्क्लोज करने वालों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत, इनडिस्क्लोज इनकम घोषित करने वाला व्यक्ति इन्सटालमेंट में पेनल्टी और इंट्रेस्ट चुका सकेगा। इस स्कीम के तहत 45 प्रतिशत टैक्स चुकाकर अघोषित आय को वैध किया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा गुरुवार को जारी निर्देश में कहा गया है कि पेनल्टी और इंट्रेस्ट तीन इन्सटालमेंट में 30 सितंबर 2017 तक चुकाई जा सकेगी।
30 नंवबर तक चुकानी होगी पहली किश्त:
- सरकार ने इन लोगों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब पेनल्टी और ब्याज की पूरी रकम 30 सितंबर तक चुकाने की जरूरत नहीं है।
- जो लोग इसे तीन किश्तों में चुकाएंगे, उनकी इसकी पहली किश्त के तौर पर पेनल्टी का 25 फीसदी हिस्सा 30 नवंबर, 2016 तक चुकाना होगा।
- रकम का 25 फीसदी दूसरी किश्त के तौर पर 31 मार्च, 2017 तक और बाकी रकम 30 सितंबर, 2017 तक चुकानी होगी।
- आयकर विभाग ने कुछ सवालों को लेकर आय घोषणा योजना (आईडीएस) से जुड़े सवालों पर चौथा स्पष्टीकरण जारी किया है।
- विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इस योजना के तहत बिना आय की घोषणा किए अघोषित परिसंपत्ति में से भुगतान किया जा सकता है।
- इस तरह की छूट से इस योजना के तहत कर , अधिभार और जुर्माने की दी प्रभावी दर 45 प्रतिशत से घटकर करीब 31 प्रतिशत रह जाएगी।
- पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ बैठक की थी, जिसमें इंड्रस्ट्री से जुड़े लोगों और प्रोफेशनल्स संगठनों ने मांग की थी कि पेनल्टी चुकाने की डेडलाइन बढ़ाई जाए और इसे तीन किश्तों में चुकाने की छूट दी जाए। सरकार ने इन दोनों मांगों को स्वीकार कर बड़ी राहत दी है।
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