शनिवार FICCI की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संविधान संशोधन के मुताबिक ‘वस्तु एवं सेवाकर’ GST को एक अप्रैल से लेकर 16 सितंबर 2017 के बीच किसी भी समय लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को GST में समाहित कर दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने बताया कि कर प्रशासन के अधिकार से जुडे’ कारोबार सम्बंधित ‘ मुद्दे को छोड़ कर जीएसटी परिषद ने सभी 10 मुद्दों को सुलझा लिया है।
‘अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दे’ अभी सुलझाया जाने हैं :वित्तमंत्री
- वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया की GST को एक अप्रैल से लेकर 16 सितंबर 2017 के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है।
- उन्होंने कहा की कर प्रशासन के अधिकार से जुडे’ कारोबार सम्बंधित ‘ मुद्दे को छोड़ कर,
- जीएसटी परिषद ने दस महत्वपूर्ण निर्णय को सर्वसम्मति से सुलझा लिया है।
- जेटली ने ये भी बताया कि अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को अभी सुलझाना बाकी है
- उन्होंने कहा की “मुझे इन विधेयकों के पारित होने में किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाई देती है।”
- संवैधानिक स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा की पूरा संशोधन 16 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था
- यह पुरानी कराधान व्यवस्था को एक साल के लिये जारी रखने की अनुमति देता है।
- जेटली ने कहा की “इस लिहाज से 16 सितंबर 2017 को मौजूदा कर प्रणाली की जहां तक बात है वह समाप्त हो जाएगी और नई व्यवस्था नहीं होने पर केन्द्र और राज्य कोई भी कर संग्रह नहीं कर सकेगा।”
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