केंद्र सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि जीएसटी फाइल करने वाली वेबसाइट ने पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पहले तकनीकी गड़बड़ियों के कारण काम करना बंद कर दिया था।
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बीते दिन बंद थी जीएसटी वेबसाइट :
- जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तिथि एक जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक निर्धारित की गई थी।
- जिसमें माल की आवाजाही और उधार/भुगतान के आंकड़े दाखिल करना है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा दाखिल बयान में कहा गया अंतिम समय पर रिटर्न दाखिल करने वालों को कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- हालांकि सरकार ने करदाताओं को पहले ही चेताया था कि अंतिम तिथि से पहले ही रिटर्न फाइल कर दें।
- ताकि अंतिम समय पर किसी तकनीकी परेशानी से बच सकें।
- बयान में कहा गया चूंकि यह जीएसटी के तहत दाखिल किया जाने वाला पहला रिटर्न है।
- इसलिए करदाताओं और कर पेशेवरों ने रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ और वक्त मुहैया कराने की मांग की है।
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बाढ़ ग्रसित राज्यों में तिथि बढ़ाने की मांग :
- बाढ़ से पीड़ित राज्यों ने भी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है।
- जम्मू और कश्मीर ने समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि वहां जीएसटी देर से लागू हुआ।
- बयान में कहा गया कि इन मुद्दों को देखते हुए जीएसटी कार्यान्वयन समिति ने जुलाई की फाइलिंग की अंतिम तिथि को उन करदाताओं के लिए जो इस महीने ट्रांस1 में ट्रांजिशन क्रेडिट का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, 25 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है।
- वहीं, जो करदाता इस महीने ट्रांस 1 (ट्रांजिसन क्रेडिट) का लाभ लेना चाहते हैं।
- उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है।
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