देश भर में इन दिनों एक मुद्दा बड़ी गरमी पकड़े हुए है दरअसल यह मुद्दा गौहत्या से जुड़ा है. देश में हर साल मांस व चमड़े के लिए गाय-भैंसों को मारा जाता है. बता दें कि इस मामले पर पहले भी कई बार आवाज़ उठायी जा चुकी है, परंतु किन्ही कारणों से यह मुद्दा दब गया है. जिसके बाद अब इस मुद्दे की एक बार फिर शुरुआत हुई है. बता दें कि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है जहाँ पर गैर-कानूनी ढंग से चलाये जाने वाले बूचडखानों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिसके बाद एक-एक कर सभी राज्य इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए नियम बनाने में जुट गए हैं. इसी बीच गुजरात से एक अच्छी खबर है जिसके तहत इस राज्य में गौहत्या करने पर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है.
संसद में विधेयक हुआ पारित :
- गजरात की विधानसभा में इन दिनों एक मुद्दे पर बहस चल रही थी.
- बता दें कि यह मुद्दा कोई और नहीं बल्कि गौहत्या का मुद्दा है जो इस समय देश में भी एक गंभीर मुद्दा है.
- बता दें कि इस मुद्दे की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुई है जहाँ गैर-कानूनी बूचडखानों पर प्रतिबंध लगाया गया है.
- जिसके बाद से ही यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया है साथ ही अब इससे जुड़े क़ानून भी बनाए जा रहे हैं.
- बता दें कि इसी क्रम में गुजरात की विधानसभा में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बिल पास किया गया है.
- बता दें कि यह बिल संसद में पेश किया गया था जिसपर काफी बहस हुई थी.
- इस बहस के बाद इस विधेयक को संसद में पारित कर दिया गया है जिसके बाद अब यह एक क़ानून बन गया है.
- आपको बता दें कि इस क़ानून के अनुसार यदि अब किसी तरह का गौहत्या का मामला सामने आता है,
- तो सम्बंधित आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई जायेगी साथ ही कुछ जुर्माना भी भरना होगा.
- गौरतलब है कि यह सज़ा पहले सात साल की थी जिसे अब बढ़ाकर उम्रकैद में बदल दिया गया है.