सरकार ने इस साल की शुरुआत तोहफों के साथ की है. जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा कई योजनायें शुरू की गयी हैं. इस श्रेणी में अब वे लोग भी आते हैं जो रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाते हैं.
सर्विस चार्ज देने से कर सकते हैं मना :
- सरकार ने ऐलान किया है कि अब से आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं.
- यह नियम तब लागू होगा जब आप संबंधित रेस्टोरेंट व होटल की सेवा से खुश नहीं हैं.
- क्योकि यह चार्ज केवल टिप होती है जो रेस्टोरेंट वाले वसूलते हैं.
- वैसे तो किसी भी रेस्टोरेंट जाने पर आपसे 5-20% सर्विस चार्ज लिया जाता है.
- जिसपर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इस बात पर स्पष्टीकरण माँगा था.
- बता दें कि मंत्रालय में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गयी थीं.
- जिसके अंतर्गत होटलों द्वारा मनमाने सर्विस टैक्स वसूलने की बात कही गयी थी.
- जानकारों की माने तो उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 में ऐसे किसी भी नियम का उल्लेख नहीं है.
- जिसके बाद उपभोक्ता इस संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है.
- मंत्रालय द्वारा किये गए सवाल पर होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जवाब आया है.
- जिसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति सेवा से संतुष्ट नहीं तो वह यह चार्ज देने से मना कर सकता है.
- गौरतलब है कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मुद्दे पर नजर रखने को कहा है.
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