महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में हाजी अली दरगाह के आसपास 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि दरगाह के आसपास सौंदर्यीकरण करना जरूरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर दिए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट ने जारी किया था आदेश :
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर दिए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जारी हुए आदेश का पालन महाराष्ट्र सरकार को करना होगा।
- इससे पहले दरगाह ट्रस्ट ने अतिक्मण हटाया था लेकिन अभी भी इलाके में अतिक्रमण बचा है।
- अब दरगाह ने इसे हटाने में असमर्थता जताई है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है।
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अतिक्रमण मामले में हुई सुनवाई :
- मुंबई की हाजी अली दरगाह इलाके में अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
- पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी से कहा कि हाजी अली दरगाह का सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए।
- कोर्ट ने कहा कि BMC दरगाह ट्रस्ट के दिए सौंदर्यीकरण के प्लान को या तो मंजूर करे या संशोधन करे या खुद अपना प्लान बताए।
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अतिक्रमण हटाने के कदम की कोर्ट ने सराहना :
- कोर्ट ने कहा था कि 30 जून तक बीएमसी प्लान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें।
- इसी संबंध में कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट के अतिक्रमण हटाने के कदम की सराहना की।
- कोर्ट ने ट्रस्ट को कहा है कि चार हफ्ते में बाकी अतिक्रमण भी हटाएं।
- गौरतलब है कि दरगाह ट्रस्ट ने एक सौंदर्यीकरण योजना कोर्ट में सौंपी है।
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अतिक्रमण मामले में चल रही है चार अहम सुनवाई :
- हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है।
- इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि दरगाह के पास 737 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटेंगे और दरगाह ट्रस्ट खुद ही अतिक्रमण हटाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह ट्रस्ट को खुद ही अतिक्रमण हटाने की इजाजत दी थी।
- उच्चतम न्यायलय ने कहा था कि दरगाह ट्रस्ट 8 मई तक खुद ही अतिक्रमण हटाए।
- हालांकि कोर्ट ने कहा था कि 171 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद में तोडफोड नहीं होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोडफोड के लिए बनी स्पेशल टास्क फोर्स के तोडफोड कारवाई पर रोक लगा दी थी।
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