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चारा घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम को मिली अंतरिम जमानत

bihar former cm

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बीते कई दिनों से देश भर में बिहार के चारा घोटाले को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं। इस चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी हैं। लालू यादव को 24 जनवरी, 2018 को चाईबासा ट्रेजरी के दूसरे केस में 5 साल की सजा चुनाई गई है। इस बीच अब हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दी है।

जगन्नाथ मिश्र को मिली बेल :

रांची की जेल में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 4 सप्ताह की औपबांधिक जमानत प्रदान कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को रांची हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रोविजनल बेल दी है। दरअसल जगन्नाथ मिश्र को ब्लड कैंसर है और इस समय उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। जल्द उनकी कीमोथेरेपी होने वाली है जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट ने 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अब वह कीमोथेरेपी के लिए दिल्ली जा सकते हैं।

पूर्व सीएम ने किया था आत्मसमर्पण :

बिहार के सबसे चर्चित चारा घोटाला के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव वाली जेल में भेज दिया था मगर जेल में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र की हालत अचानक खराब हो गयी थी। इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भी भर्ती करवाया गया था। उन्हें साँस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी जिसके बाद कोर्ट ने डोक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें निजी मुचलके भर कर जमानत दिए जाने का आदेश दिया।

 

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