गत वर्ष दिसंबर माह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत देश के सभी राष्ट्रीय व राज्यों में मौजूद हाईवे पर शराब के ठेकों को हटाने के आदेश दिए गए थे. बता दें कि इस आदेश के अनुसार इन सभी ठेकों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर प्रबंध करने के आदेश दिए गए थे. जिसके तहत यह नियम एक अप्रैल से लागू होना था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर विचार किया गया है. बता दें कि कोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गयी थी. जिसके बाद कोर्ट द्वारा इस पर पुनर्विचार कर आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के तहत कोर्ट अपने पुराने फैसले पर अडिग है.
आदेश में बड़े होटल व रेस्टोरेंट भी शामिल :
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे पर शराब के ठेकों को लेकर चल रहे मामले में अब फैसला आ चुका है.
- बता दें कि इस फैसले के अंतर्गत कोर्ट अपने पुराने फैसले पर टिका हुआ है.
- कोर्ट द्वारा गत दिसंबर को आदेश जारी किये गेट थे कि हाईवे के 500 मीटर तक की दूरी पर किसी तरह का शराब का ठेका नहीं होना चाहिए.
- बता दें कि यह नियम बड़े होटलों व रेस्टोरेंट के लिए भी लागू किया गया है.
- परंतु इस मामले पर राज्यों द्वारा कोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थीं.
- जिसपर एक बार फिर सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा अपने फैसले पर अडिग रहते हुए आदेश जारी किये गए हैं.
- जिसके तहत अब हाईवे से सटे हुए सभी शराबखानों को बंद होना होगा या फिर 500 मीटर दूर जाकर प्रबंध करना होगा.
- परंतु कोर्ट द्वारा इस निर्णय में कुछ राज्यों को रियायत भी दी है.
- जिसके तहत जिस जिले में 20,000 या उससे कम जनसंख्या है वहां पर यह दूरी 220 मीटर हो सकती है.
- इसके साथ ही जिन ठेकों के पास सितंबर तक का लाइसेंस है वे इस अवधि तक अपने ठेके या दुकाने खुली रख सकते हैं.
- परंतु इस अवधि के समाप्त होने के साथ ही इन सभी को अपनी जगह बदलकर 500 मीटर दूर प्रबंध करना होगा.
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