पड़ोसी देश नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए ‘आधार‘ वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। यह बात गृह मंत्रालय ने कही है। मंत्रालय के मुताबिक देश के नागरिक वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट अथवा चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव पहचान पत्र लेकर नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं। इन दो देशों में यात्रा के लिए वीजा अनिवार्य नहीं है।
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आधार कार्ड नहीं वैध दस्तावेज :
- मंत्रालय के मुताबिक यात्रा को सरल बनाने के लिए पहचान की पुष्टि के लिए अपनी फोटो वाले दस्तावेज दिखा सकते हैं।
- इसमें 65 साल से अधिक और 15 साल से कम आयु वाले अपनी आयु और फोटो लगा दस्तावेज दिखा सकते हैं।
- जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड और राशन कार्ड शामिल हैं।
- ध्यान दें कि इसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है।
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मंत्रालय ने जारी की विज्ञप्ति :
- गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देश में यात्रा करने से संबंधित एक विज्ञप्ति जारी किया है।
- इस विज्ञप्ति के अनुसार नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए आधार कार्ड स्वीकार्य यात्रा दस्तावेज नहीं है।
- क्योंकि एलपीजी पर सब्सिडी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने समेत अनेक कामों के लिए आधार अनिवार्य है।
- यह परामर्श इस लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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अगले महीने से भरना होगा एंबारकेशन कार्ड :
- अगले महीने से विमान से विदेश जाने वाले भारतीयों को डिपार्चर कार्ड भरने की जरूरत नहीं होगी।
- मगर बंदरगाह और सड़क मार्ग से विदेश जाने वालों को एंबारकेशन कार्ड भरना होगा।
- गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है।
- कहा कि भारतीयों को सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर डिपार्चर कार्ड भरने की प्रक्रिया को एक जुलाई 2017 से बंद करने का निर्णय लिया गया है।
- विदेश जाने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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