आयकर विभाग ने  बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों को 30 नवंबर तक कर की इनकम टैक्स की पहली पहली किश्त जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यदि बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले अगर 30 नवंबर टैक्स नही जमा करते हैं तो उनका धन अवैध करार दे दिया जायेगा। आयकर विभाग बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले लोगों को आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने का मौका दे रही है ।

घरेलू कालाधन धारकों के लिए चलाई गई थी ‘आईडीएस ‘ योजना

  • नोट बंदी के बाद कालाधन रखने वालों लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
  • लेकिन घरेलु बेहिसाब कालाधन धारकों के लिए अभी भी समय है।
  • आयकर विभाग इन कालाधन धारकों आईडीएस के तहत कर की किस्त चुकाने का मौका दे रही है ।
  • ये क़िस्त इन्हें 30 नवंबर तक चुकानी होगी।
  • क़िस्त न चुकाने पर बेहिसाब धन का खुलासा करने वालों के कालेधन को अवैध करार दे दिया जायेगा।
  • बता दें कि कालाधन धारकों के लिए जून से सितंबर तक आईडीएस योजना चलाई गई थी।
  • इस योजना के तहत बेहिसाबी धन की घोषणा करने वाले 45 प्रतिशत कर और जुर्माना चुकाकर खुद को चिंता मुक्त कर सकते हैं।
  • आईडीएस योजना तहत पहली 25 प्रतिशत कर की किस्त 30 नवंबर तक चुकानी है।
  • इसके बाद दूसरी किस्त 31 मार्च, 2017 तक अदा करनी होगी।
  • इसके बाद की शेष राशि की अदायगी 30 सितंबर, 2017 तक होनी है।
  • आयकर विभाग ने इस सम्बन्ध में विज्ञापन भी जारी किया है।
  • जिसमे बताया गया था कि आईडीएस के तहत पहली किस्त अदा करने की अंतिम तारीख नजदीक है।
  • विज्ञापन में साफ तौर पर बताया गया था अंतिम तारीख तक किस्त न चुकाने पर आपकी घोषणा को अवैध माना जाएगा।

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