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30 नवंबर तक आय कर जमा करके बेहिसाब धन को अवैध होने से बचाएं !

Income tax department

आयकर विभाग ने  बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों को 30 नवंबर तक कर की इनकम टैक्स की पहली पहली किश्त जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि यदि बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले अगर 30 नवंबर टैक्स नही जमा करते हैं तो उनका धन अवैध करार दे दिया जायेगा। आयकर विभाग बेहिसाब धन का खुलासा करने वाले लोगों को आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने का मौका दे रही है ।

घरेलू कालाधन धारकों के लिए चलाई गई थी ‘आईडीएस ‘ योजना

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