देश में एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष लागू होने जा रहा है. इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही सरकार जहाँ एक ओर नए नियम लागू करने की तैरारियों में जुट गयी है, वहीँ दूसरी ओर अब सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव कर कुछ चीज़ों को जनता के लिए सरल भी बनाया जा रहा है. इसी क्रम में अब जनता को अपना आयकर रिटर्न भरने में ज्यादा दिक्कतें पेश नहीं आयेंगी. दरअसल सरकार द्वारा ITR भरने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किये हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि इस रिटर्न को दाख़िल करना और आसान हो जाएगा.
क्या हैं ख़ास बातें :
ITR फॉर्म हुआ छोटा-
- सरकार द्वारा नये साल में जनता को सुविधा पहुंचाने हेतु एक कदम उठाया गया है.
- जिसके तहत अब इस इनकम टैक्स के रिटर्न को भरने वाले दाखिल करने वाले फॉर्म को छोटा कर दिया गया है.
- दरअसल सरकार द्वारा इन फॉर्म में से कुछ अनावश्यक बिंदु हटा दिए गए हैं.
- जिसके बाद इस फॉर्म को जनता बड़ी आसानी से भर सकती है.
- बता दें कि इस फॉर्म में इन बदलावों को कर सरकार ने इसे सहज नाम दिया है.
फॉर्म में मिलेंगे छूट के विकल्प :
- सरकार द्वारा नए ITR फॉर्म सहज में जनता को कर में छूट के भी कई विकल्प दिए हैं.
- बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में आयकर की धारा 80सी व 80डी को शामिल किया गया है.
- यही नहीं इसके धारा के अलावा भी इस फॉर्म में व्यक्तिगत कर दाताओं के लिए अन्य विकल्प भी दिए गए हैं.
- जिन्हें भरकर वे अपने कर में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं.
धारा 80सी व 80डी के तहत निर्धारित हैं अगल बिंदु :
- सरकार व आयकर विभाग द्वारा जो नया ITR फॉर्म-1 सहज निकाला गया है उसमे कई अलग विशेषताएं हैं.
- जैसे कि आयकर की धारा 80सी में करीब 18 बिंदु हैं जिनमे जीवन बीमा, पीपीएफ
- इसके अलावा अन्य कई योजनाओं के तहत करीब 1.50 लाख तक की कटौती का दावा किया जाता है.
- यही नही आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है.
जनता को बड़ी आसानी ने आयकर फॉर्म-1 से 6 होगा उपलब्ध :
- सरकार व आयकर विभाग द्वारा जनता को कर भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए कई अहम कदम उठाये गए हैं.
- जिसमे से एक आयकर के फॉर्म नंबर 1 से 6 तक सभी आयकर विभाग की वेबसाइट पर मौजूद हैं.
- इसके अलावा सरकार द्वारा एक अप्रैल से आयकर सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही गयी है.
- बता दें कि यह सुविधा आगामी 31 अप्रैल तक सुचारू रहेगी.
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