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शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट में नाम बदलवाने की ज़रूरत नहीं!

अब शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट में अपना नाम बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा महिलाएं अब अपने माता या पिता दोनों में से किसी के भी नाम से पासपोर्ट बनवा सकतीं हैं।

माँ-बहनों को सशक्त कर देश आगे बढ़ रहा है-

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