भारतीय रेल दुर्घटना होने के बाद मुआवज़े की घोषणा करती आई है। लेकिन अब यात्रियों की सुरक्षा और उनके साथ घटने वाली दुर्घटनाओं पर रेल मंत्रालय किस तरह की दुर्घटना में कितना मुआवजा पीड़ित या उनके परिवार को देगी । इस बात की ताज़ा जानकारी ये है।
रेल हादसे के बाद किसको मिलेगा कितना मुआवजा यहाँ पढ़िए
इन हालातों में सरकार देगी 8 लाख रूपए का मुआवजा
- रेल हादसे में अगर किसी यात्री की मौत हो जाती है तो उसे 8 लाख रुपये मुआवज़ा दिया जायेगा।
- यही नही अगर यात्री को हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाने पड़ते हैं तो भी उसे 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- अगर हादसे में यात्री का एक हाथ और एक पैर कट जाता है तो मुआवज़े की रकम 8 लाख ही होगी।
- यही यात्री का पैर के निचले हिस्से से लेकर जांघों को नुकसान पहुंचता है।
- या फिर एक तरफ का जांघ कट जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे आठ लाख रुपये ही दिए जाएंगे।
- रेल हादसे में अगर किसी की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है ,
- या उसकी देखने की क्षमता इतनी कम हो जाती है की वह कहीं काम करने के लायक नहीं है।
- तो ऐसी स्तिथि में भी सरकार उस यात्री को 8 लाख रुपये बतौर मुआवजा देगी।
- यही नही यदि किसी यात्री का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है।
- तो भी सरकार उसे मुआवज़े में 8 लाख रूपए ही देगी।
- रेल हादेस में अगर कोई व्यक्ति अपने सुनने की शक्ति खो देता है तो सरकार की तरफ से उसे 8 लाख रूपए दिए जायेंगे।
इन हालातों में मिलेंगे स्थिति के अनुसार मुआवज़े
- इन स्थितियों में सरकार की तरफ से दिया जायेगा इतना मुआवजा।
- दुर्घटना में एक हाथ या फिर हाथ की पांचों उंगलियां कट जाती हैं।
- तो पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर चार लाख 80 हजार रुपये दिया जाएगा।
- अगर कोई शख्स को हादसे में अंगूठा और हथेली की हड्डिया गंवानी पड़ती है।
- तो ऐसी स्थिति में उसे मुआवजे के रूप में तीन लाख 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- हादसे में अगर कोई शख्स अपने एक हाथ की चारों उंगलियां गंवा देता है।
- तो उसे मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये मिलेंगे।
- लेकिन एक हाथ की तीन उंगलियां खोने पर तो उसे मुआवज़े के रूप दो लाख 40 हजार रुपये ही दिए जायेंगे।
- वहीँ एक हाथ की दो उंगलियां गंवाने पर मुआवज़े के रूप में एक लाख 60 हजार रुपये दिए जायेंगे।
- एक अंगूठा गंवाने वाले व्यक्ति को दो लाख 40 हजार रुपेय दिया जाएगा।
- कंधे के आठ इंच नीचे और कोहनी के नीचे साढ़े चार इंच तक घायल होने पर।
- पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख 60 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
- कंधे के जोड़ के नीचे आठ इंच के बाद यही पीड़ित व्यक्ति अपना कोई अंग गंवा देता है।
- तो उसे बतौर मुआवजा छह लाख 40 हजार रुपये दिया जाएगा।
- यदि कंधे के जोड़ से किसी व्यक्ति ने अपने शरीर का अंग गंवा दिया,
- तो ऐसी स्थिति में उसे सात लाख 20 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा।
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