कुलभूषण जाधव के फांसी मामले में भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना से रिटायर्ड जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के जुर्म में 11 अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुना दी थी। जिसके लिए भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 8 मई को अपील की थी, जिसपर अब 15 मई को सुनवाई होगी।

कुलभूषण जाधव के लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से एक विज्ञप्ति जारी किया गया है

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अपना पक्ष रखने का नहीं दिया गया मौका :

  • कुलभूषण जाधव के लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से एक विज्ञप्ति जारी किया गया है।
  • जिसमें भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियेना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
  • भारत की ओर से की गई अपील में यह भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
  • साथ ही भारत के उच्चायोग अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई।

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  • खबरों के अनुसार ICJ के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिख लिखा है।
  • जिसमें कहा कि वह ऐसी कार्रवाई करे, जिससे इस मामले में जारी होने वाले अदालत के किसी आदेश का क्रियान्वयन संभव हो सके।

सुषमा स्वराज ने किया ट्वीट :

  • भारतीय विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण पर आये फैसले को लेकर किया ट्वीट।
  • कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है।
  • उन्होंने ट्वीट में से भी बताया कि उन्होंने जाधव की मां को इस फैसले की जानकारी दी है।
  • सुषमा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भारत की पैरवी कर रहे हैं।

ईरान से किया गया था अपहरण :

  • ICJ से की गई अपील में भारत ने पाकिस्तान पर राजनयिक संबंधों पर वियेना सम्मेलन के भीषण उल्लंघन का आरोप लगाया है।
  • इस बात पर जोर दिया है कि कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था।
  • जाधव भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होने के बाद ईरान में बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे।
  • मगर पाकिस्तान के मुताबिक उसके सुरक्षा बलों ने 3 मार्च, 2016 को बलुचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया।
  • भारत की अपील पर आईसीजे ने जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील पर स्थगन लगा दिया है।

क्या है कुलभूषण का पूरा मामला :

  • पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर जाधव की गिरफ्तारी 29 मार्च 2016 को दिखाई थी।
  • जिसमें पाक ने दावा किया कि जाधव बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे।
  • वहीं, भारत ने दावा किया कि जाधव को अगवा किया गया है।
  • जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारतीय उच्चायोग ने दर्जनों बार उनसे मिलने की इजाजत मांगी थी।
  • लेकिन पाकिस्तान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए इसकी इजाजत नहीं दी।
  • 11 अप्रैल 2017 को अचानक खबर आई कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दे दी है।

 

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