गुजरात :IPS पीपी पांडे को एक्सटेंशन मुहैया कर डीजीपी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. डीजीपी बनाने के विरूद्ध रिटायर्ड आईपीएस अफसर रजूलियो रिबेरो ने याचिका दाखिल की थी.
IPS पीपी पांडे को डीजीपी बनाने का विरोध ज़ाहिर
- टायर्ड आईपीएस अफसर रजूलियो रिबेरो ने सुप्रीम कोर्ट में
- याचिका दाखिल की है जिसमे उनके पद पर सवाल उठाया है.
- कई आरोपों में फंसे हैं IPS पीपी पांडे उसके बाद भी उन्हें ये पद सौंपा गया है.
- इशरत जहां केस समेत कई केसों में आरोपित हैं पीपी पाण्डेय.
- इनका डीजीपी बनाया जाना किसी खतरे से कम नहीं है.
- कई मामलों में जांच के ये मुखिया बन गए हैं.
डीजीपी पद से हटाने की मांग उठी
- IPS पीपी पांडे का जांच प्रभारी बनना कानून पर असर डाल सकता है.
- सबूतों और गवाहों से वो आसानी से छेड़छाड़ कार सकते हैं.
- इसलिए उन्हें पद से तुरंत हटाए जाने की मांग उठ रही है.
चार हत्याओं के मामले में आरोपी हैं डीजीपी पीपी पाण्डेय
- डीजीपी पद पर तैनात किये गए पीपी पाण्डेय पर चार हत्याओं का आरोप है.
- इस याचिका में इनके पद को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठी है.
- गुजरात हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज क्र दिया है.
- अटकलें लग रही हैं की इशरत एनकाउंटर केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है.
- कानून के गिरते स्तर का ये प्रत्यक्ष उदाहरण हैं.
- जहाँ लोग खुद जुर्म करके मामले की जांच करते नजर आ रहे हैं.
- साफ़ तौर पर ज़ाहिर है कानून अंधा होने के साथ साथ बहरा भी हो गया है.