हरियाणा के जाटों को आरक्षण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की रोक का फैसला अब चुनौती के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है।
जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने दायर की याचिका:
- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जाट आरक्षण पर रोक के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।
- जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने यह याचिका दायर की है।
- गौरतलब है कि, जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग की गयी थी।
- याची ने सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र इस याचिका पर सुनवाई की अपील करी है।
- हाल ही कुछ समय पहले आरक्षण को लेकर जाट समुदाय ने हरियाणा में प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था।
- इन घटनाओं के बाद हरियाणा सरकार ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दे दिया था।
- हरियाणा सरकार के इस फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी।
- इस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा लगायी गयी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की गयी है।
- याची ने कहा कि, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस अंतरिम रोक को हटाया जाये।
क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख?:
- जाट आरक्षण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है।
- गौरतलब है कि, साल 2014 में केंद्र की यूपीए सरकार के जाटों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगायी थी।
- ऐसे में इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या प्रतिक्रिया देता है यह देखना दिलचस्प होगा।