सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में दाखिला चाहने वाले छात्रों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी में दाखिले की काउंसलिंग पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि उच्चतम न्यायलय ने पूरे देश में आईआईटी-जेईई की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। बता दें कि गलत सवाल पर ग्रेस देने के गलती के कारण उच्चतम न्यायलय ने आईआईटी-जेईई की काउंसलिंग पर रोक लगाई थी।
आईआईटी-जेईई की तैयारी करने वालों को केंद्र दे सकता है ‘तोहफा’!
आईआईटी-जेईई एडमिशन पर लगी रोक-
- उच्चतम न्यायलय ने आईआईटी-जेईई की काउंसलिंग और एडमिशन पर लगी रोक हटाई है।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को आईआईटी-जेईई की काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी।
- मालूम हो कि उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर की गई।
- इस याचिका में सभी छात्रों को गलत सवाल के लिए बोनस नंबर दिये जाने का विरोध किया गया।
- इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया।
- बता दें कि यह फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविल्कर की पीठ ने लिया।
- याचिकाकर्ता ने आईआईटी-जेईई परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती दी।
- मालूम हो कि ग्रेस नंबर देने से तमाम स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट पर असर पड़ा है।
- अब दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
- साथ ही जिन्होंने गलत सवालों का जवाब दिया, उन्हें ही ग्रेस दिया जाएगा।