भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्णन कराएं दिमागी संतुलन की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सीएस कर्णन के दिमागी संतुलन की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन कर जांच करने का आदेश दिया है।
अदालत ने 5 मई को दिया मेडिकल कराने का आदेश :
- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के मेडिकल टेस्ट के आदेश दिए हैं।
- 5 मई को डॉक्टरों के एक दल से जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच कराने के अदालत ने आदेश दिए।
- कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए।
- जो न्यायमूर्ति कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को
- आठ मई को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन से कहा कि अगर वह चाहे तो अपना जवाब दे सकते हैं।
- अगर न्यायमूर्ति कर्णन अपना जवाब नहीं देते हैं तो उच्चतम न्यायालय यह मान लेगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
जस्टिस कर्णन ने जजों के विदेश यात्रा पर लगाई थी पाबंदी :
- कलकत्ता हाइकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन ने 28 अप्रैल को एक आदेश जारी कर
- चीफ जस्टिस समेत सात जजों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- जस्टिस कर्णन ने एयर कंट्रोल अथॉरिटी को आदेश दिया कि उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है।
- जब तक इस मामले का निबटारा नहीं हो जाता, तब तक सातों जज देश से बाहर नहीं जा सकते।
- यह आदेश जस्टिस कर्णन ने अपने घर रोजडेल टावर्स, न्यू टाउन पर शिफ्ट की गयी अदालत में पास किया है।
अवमानना का आदेश हुआ था जारी :
- दरअसल, जस्टिस कर्णन ने 20 जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
- जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया था।
- जस्टिस कर्णन ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर और 7 जजों को 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने को कहा था।
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