उच्च न्यायालय के जज जस्टिस कर्नन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत की अवमानना के आरोपी जस्टिस कर्नन को सुप्रीम कोर्ट ने छह माह की सज़ा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जस्टिस कर्नन की याचिका-
- उच्च न्यायालय ने जस्टिस कर्नन की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
- कोर्ट की अवमानना के आरोपी जस्टिस कर्नन को 20 जून को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था।
- बात दें कि उच्च न्यायालय के जज जस्टिस कर्नन अपनी सेवानिवृत्ति से पहले से ही फरार चल रहे थे।
- मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ के मुताबिक वो फैसले के खिलाफ जुबानी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे।
- जस्टिस कर्नन के वकिल मैथ्यू जे नेदुंपरा ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि वो अपनी सजा जेल में गुजार रहे है।
- ऐसे में उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।
पद पर रहते हुए सुनाई गई सज़ा-
- जस्टिस कर्नन पहले ऐसे जज है जिन्हें पद पर रहते हुए सज़ा सुनाई गई थी।
- इसके अलावा जस्टिस कर्नन पहले ऐसे जज है जो अपने सेवानिवृत्त के मौके पर फरार थे।
- इससे पहले भी जस्टिस कर्नन की तरफ से कई बार सुप्रीम कोर्ट से समक्ष अपने लिए राहत की मांग की गई है।
- लेकिन कोर्ट से उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली।