केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार की अलग झंडे की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संविधान में किसी भी राज्य के लिए अलग झंडे को प्रावधान नहीं हैं।
राज्य के लिए अलग झंडे की मांग-
- कर्नाटक में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लिए अलग झंडे की मांग की।
- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने इसकी मांग की।
- इसके लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
- साथ ही इसे कानूनी मान्यता देने के लिए एक रिपोर्ट भी जमा की गई है।
- लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को गैर-संवैधानिक करार दिया।
- केंद्र के मुताबिक संविधान में किसी भी राज्य के लिए अलग झंडे का कोई प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री ने किया पहल का बचाव-
- कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पहल का खुलकर बचाव किया।
- उन्होंने कहा कि आधिकारिका झंडे की मांग असंवैधानिक नहीं है।
- आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान है जो राज्य को अपना अलग झंडा रखने से रोके।
- उन्होंने कहा कि हमने 6 जून को राज्य ध्वज के पैनल का गठन करने का निर्णय लिया।
- साथ ही उन्होंने कहा कि यह किसी भी राजनैतिक कारण से नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा।
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