सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसे उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में जारी लुकआउट नोटिस के खिलाफ दायर की है।
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लुकआउट नोटिस रद्द करने की मांग :
- कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह CBI के सामने दो बार पेश हुए थे।
- उन्होंने लुकआउट नोटिस रद्द करने की मांग की।
- प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सीबीआई से जवाब मांगा।
- कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह कार्ति से पूछताछ संबंधित सामग्री जमा करे।
- अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि वह अपने निर्देश में पूछताछ से संबंधित सामग्री पेश करने की बात शामिल नहीं करे।
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दिल्ली HC के एक पूर्व आदेश का दिया हवाला :
- कार्ति ने पीठ से कहा कि 23 अगस्त को उनसे आठ घंटे पूछताछ हुई थी।
- 28 अगस्त को सात घंटे तक पूछताछ की गई थी और 100 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे।
- लुकआउट नोटिस रद्द करने की मांग करते हुए उन्होंने दिल्ली HC के एक पूर्व आदेश का हवाला दिया।
- उन्होंने कहा कि लुकआउट नोटिस सिर्फ उन लोगों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जो जानबूझकर गिरफ्तारी से या एजेंसियों के समक्ष पेश होने से बचने की कोशिश करते हैं।
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दुर्लभतम मामलों में जारी होता है लुकआउट नोटिस :
- कार्ति की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कोर्ट से कहा कि लुकआउट नोटिस दुर्लभतम मामलों में जारी किया जाता है।
- कहा उनके मुवक्किल के खिलाफ जारी नोटिस उसके मौलिक अधिकारों का गंभीर अतिक्रमण करता है।
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