लुकआउट नोटिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
फैसला सीबीआई के पक्ष में-
- मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
- मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।
- जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा।
- साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार मद्रास हाईकोर्ट के पास नहीं है।
विदेश नहीं जा सकेंगे कार्ति-
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल कार्ति चिदंबरम विदेश नहीं जा सकेंगे।
- बता दें कि INX media FIPB क्लियरेंस केस में CBI ने 15 जून को FIR दर्ज की।
- 16 को लुक आउट सर्क्युलर जारी किया।
- 10 अगस्त को मद्रास HC ने इस पर रोक लगा दी थी।
जाँच में सहयोग दे कार्ति-
- सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को अगली सुनवाई।
- कोर्ट ने कार्ति को सलाह दी कि वो CBI के सामने पेश होकर जांच में सहयोग दें।
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