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केजरीवाल vs उप-राज्यपाल मामला: 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई!

supreme court over 1984 sikh riots

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी..दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी. कोर्ट ने बोला ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा –

दिल्ली सरकार ने क्या कहा –

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