पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में करीब 4 महीने बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में बुधवार को फिर से सुनवाई शुरू होगी। भारत आज संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में कुलभूषण जाधव मामले में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा।
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आईसीजे ने लगाई थी कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक-
- मई में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण को पाक की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी।
- भारतीय नौसेना से रिटायर्ड जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के जुर्म में अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थी।
- पाकिस्तान लगातार कुलभूषण पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगता रहा है।
- पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर जाधव की गिरफ्तारी 29 मार्च 2016 को दिखाई थी।
- जिसमें पाक ने दावा किया कि जाधव बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे।
- वहीं, भारत ने दावा किया कि जाधव को अगवा किया गया है।
- जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारतीय उच्चायोग ने दर्जनों बार उनसे मिलने की इजाजत मांगी थी।
- लेकिन पाकिस्तान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए इसकी इजाजत नहीं दी।
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पाक ने ख़ारिज की भारत की अर्जी-
- कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान मनमाना रवैया अपनाता रहा है।
- पाक ने भारत की काउंसलर एक्सेस की अर्जी को 18 बार फिर ठुकरा चुका है।
- बता दें कि भारत और पाक ने अपनी-अपनी जेलों में बंद एक-दूसरे के देशों के कैदियों की लिस्ट आपस में साझा की।
- कैदियों की लिस्ट में आम कैदियों और मछुआरों के नाम भी शामिल हैं।
- ये कदम डिप्लोमेटिक एक्सेस के एग्रीमेंट के तहत लिया गया।
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