गत वर्ष दिसंबर के माह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न हाईवे पर खुले सहार के ठेकों को बंद कराने के निर्देश दिए गये थे. दरअसल कोर्ट के आदेशानुसार हाईवे के करीब 500 मीटर तक किसी भी तरह के शराब के ठेके व दुकाने ना लगाने के आदेश जारी किये गए थे. जिसके बाद अब कोर्ट में इस मामले से जुड़ी ढेरों याचिकाएं दायर की गयी हैं जिसपर आज कोर्ट सुनवाई कर सकता है.
एक अप्रैल से लागू होने हैं आदेश :
- गत वर्ष मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर व एसके कॉल समेत एक पीठ द्वारा एक आदेश जारी किया गया था.
- जिसके तहत हाईवे के 500 मीटर दूरी तक शराब के ठेके व दुकाने ना होने के आदेश दिए गए थे.
- आपको बता दें कि इस पीठ द्वारा दिए गए इस निर्देश का पालन एक अप्रैल से किया जाना है.
- जिसके बाद ऐजी मुकुल रोहतगी द्वारा इस मामले से जुड़ी सभी याचिकायों पर सुनवाई करने की बात कही गयी है.
- आपको बता दें कि इस आदेश के जारी होने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से याचिकाएं दायर की गयी हैं.
- जिसपर आज कोर्ट सुनवाई कर सकता है साथ ही इस मामले से जुड़े आदेश भी दे सकता है.
- आपको बता दें कि इन याचिकाओं के तहत कहा गया है कि कोर्ट द्वारा लिए गए इस निर्णय में बदलाव किये जाएँ.
- जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है साथ ही इन मामलों को सुनने के बाद हो सकता है कि इस निर्णय में बदलाव भी किये जाएँ.
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