कालेधन पर करारी चोट करते हुए खिलाफ मोदी सरकार ने एक और कदम उठाया है। मोदी सरकार द्वारा कालेधन के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहीम के दौरान आज लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पास हो गया। कालेधन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया था। जिसके बाद आज लोकसभा में नोटबंदी को लेकर चल रहे हंगामे के बीच ये आयकर संशोधन बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद लोक सभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
क्या है आयकर संशोधन बिल ?
- इस संशोधन के अनुसार कालाधन रखने वालों को गरीबों के कल्याण के लिए अपने कालेधन के इस्तेमाल पर रजामंदी देनी होगी।
- ऐसा नही करने पर उन्हें सात साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
- बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अघोषित आय बैंक में जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी देता है।
- तो उसे टैक्स और जुर्माना मिलाकर कुल राशि की 50 फीसदी रकम देनी पड़ेगी।
- टैक्स भुगतान के बाद उस व्यक्ति को बाकी राशि का 25 फीसदी फौरन वापस मिल जाएगी।
- शेष 25 फीसदी राशि उसे 4 साल बाद मिलेगी और इस पर उसे कोई ब्याज भी नहीं दिया जायेगा।
- इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति ने अपनी अघोषित आय बैंक में जमा करने के उसकी जानकारी खुद नहीं दी।
- तब इस स्थिति में उस व्यक्ति को पकड़ कर उससे जमा राशि का 60 फीसदी टैक्स और 15 फीसदी सरचार्ज यानि 75 वसूला जायेगा।
- इसके बाद भी अगर आयकर अधिकारी चाहें तो उस पर 10 प्रतिशत जुर्माना और लगा सकते हैं।
- ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कुल जमा राशि का 85 प्रतिशत टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा।
- यही नही अगर ये धन आयकर विभाग के छापे में पकड़ा जाता है।
- तो ऐसी स्थिति में कुल राशि का 90 प्रतिशत उस व्यति से टैक्स और जुर्माने के रूप वसूला जायेगा।
- बता दें कि ये संशोधन गरीब कल्याण योजना के लिए धन जुटाने के इंतज़ाम के लिए भी किया गया है।
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