मद्रास हाई कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार को सीमाई करुवेलम पेड़ को काटने के लिए नया अधिनियम लाने का आदेश दिया है. मदुरई बेंच के इस फैसले पर जस्टिस ऐ सेलवम और जस्टिस कलाईसरन दवारा ये फैसला दिया गया है.
वायको द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई
- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कोर्ट के फैसले का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है.
- कई जगह पेड़ देखे जा सकते हैं.MDMK लीडर वायको की याचिका पर
- मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई चल चल रही थी.
- दोनों जजों ने राज्य के कलेक्टरों से कोर्ट के आदेश का सख्त पालन करने को कहा है.
- कोर्ट द्वारा कहा गया कि जिन पेड़ों ने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है.
- उनको जल्द से जल्द काटना बेहद ज़रूरी है.
- अबतक केवल 15 प्रतिशत पेड़ों को ही काटा जा सका है.
मामले को गंभीरता से ले सरकार
- इसके तहत और गंभीरता से काम करना बेहद ज़रूरी है.
- दो महीनों के अंतराल में एक नए अधिनियम का निर्माण किया जाए.
- जिससे सभी हानिकारक पेड़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए.
- तमिलनाडु सरकार को इसके लिए फण्ड भी जुटाने के लिए कहा गया है.
- कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार को लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए.
- नए कदम उठाने चाहिए.इस मामले की अगली सुनवाई बीस मार्च को होगी.
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