वर्ष 2008 में नाशिक के मालेगांव में हुए बम धमाले के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है. जिसके तहत कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार व राष्ट्रीय जाँच एजेंसी(NIA) को एक नोटिस जारी किया है. बता दें कि इस नोटिस को जारी करने के साथ ही कोर्ट द्वारा चार हफ्ते में इसका जवान माँगा है.
कर्नल पुरोहित की बेल अपील पर जारी हुआ नोटिस :
- मालेगांव बलास्ट मामले मेइ९न जहाँ एक ओर साध्वी प्रज्ञा को ज़मानत दे दी गयी है.
- वही इस मामले में एक और आरोपी कर्नल पुरोहित द्वारा भी ज़मानत की अपील की गयी थी.
- जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नामंजूर करते हुए उनकी सज़ा को बनाये रखने का निर्णय दिया था.
- आपको बता दें कि कर्नल पुरोहित द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनैती दी गयी है.
- जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल की अपील दायर की है.
- इस अपील के दायर किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार व NIA को नोटिस जारी किया गया है.
- आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस नोटिस का जवाब चार हफ्तों के भीतर माँगा गया है.
- गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित हत्या के आरोपों का सामना कर रहे हैं,
- साथ ही धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने,
- इसके अलावा उनपर शस्त्र अधिनियम के तहत प्रासंगिक धाराओं का भी आरोप है.
- ख़ास बात यह है कि इन्ही सब मामलों के साध्वी प्रज्ञा पर भी आरोप थे परंतु उन्हें ज़मानत दे दी गयी है.
- जिसके बाद अब सरकार व जांच एजेंसी को चार हफ़्तों का समय दिया गया है.
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