2008 में महाराष्ट्र के नाशिक स्थित मालेगांव में हुए बम धमाके और उससे मची तबाही हर किसी के मन में आज भी ताज़ा है. इस हमले की चपेट में आने वाले लोगों को आज भी वह दिन याद है जिस दिन यहाँ एक नहीं बल्कि कई बम धमाके हुए थे. इस हमले के बाद शुरुआती जांच में इसे दूसरे समुदाय द्वारा किया गया हमला बताया गया था परंतु बाद में इस मामले में साध्वी प्रज्ञा का नाम उजागर हुआ था. परंतु हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा साध्वी प्रज्ञा को ज़मानत दे दी गयी है.
कई शर्तों पर ज़मानत की गयी है मंज़ूर :
- मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंघज ठाकुर को एक लंबे समय के बाद ज़मानत दे दी गयी है.
- परंतु यह ज़मानत उन्हें कई शर्तों को पूरा किये जाने के बाद मिल सकी है.
- आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा शर्त लगायी है कि उन्हें ज़मानत के लिए 5 लाख रूपये कोर्ट को देने होंगे.
- यही नहीं उन्हें इसी मूल्य की दो सिक्यूरिटी भी कोर्ट में जमा करानी होगी.
- इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट को सौंपना होगा जिसके बाद उन्हें ज़मानत मिल सकेगी.
- कोर्ट द्वारा यह शर्त भी रखी गयी है कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा की जाने वाली हर कार्यवाही में मौजूद रहना होगा.
- इस सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही साध्वी प्रज्ञा को ज़मानत दी जायेगी.
कर्नल श्रीकांत पुरोहित को कोई राहत नहीं :
- मालेगांव बम दमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है.
- जिसके बाद उन्हें आगे होने वाली कार्यवाही तक जेल की सज़ा काटनी होगी.
- हालाँकि पुरोहित के वकीलों द्वारा यह दलील दी गयी थी कि उनके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गयी है.
- परंतु फिर भी कोर्ट द्वारा उन्हें फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं दी गयी है.
- बता दें कि वर्ष 2008 की 29 सितंबर में मालेगांव स्थित दो बम धमाके हुए थे.
- जिसके चलते कई जाने चली गयी थी साथ ही कई लोग बुरी तरह से घायल हुए थे.
- जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया था और जांच करायी गयी थी.
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