मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद कैदियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर ने विशेष पीठों का गठन किया है। जो 9 सितंबर को ऐसे मामलों की सुनवाई कर निराकरण करेगी।
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9 सितंबर को होगी बंद कैदियों की अपीलों की सुनवाई :
- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल ए. के. शुक्ला ने 9 सितंबर को सूबे की जेलों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद कैदियों की अपीलों की सुनवाई का आदेश जारी किया है।
- यह आदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के दिशा निर्देश पर जारी किया गया है।
- बता दें कि उच्च न्यायालय में हालांकि महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी रहती है।
- मगर इस दिन विशेष पीठ जेल में बंद कैदियों के मामलों की सुनवाई करेगी।
- जबलपुर के अलावा ग्वालियर व इंदौर खंडपीठ के लिए भी विशेष पीठ गठित की गई है।
- जो इन मामलों की सुनवाई करेगी।
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सुनवाई के लिए गठन हुआ पीठ :
- बताया गया है कि जबलपुर में सुनावाई के लिए जजों के संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है।
- इसी तरह इंदौर में दो जजों के संवैधानिक पीठ का गठन किया गया है।
- ग्वालियर में दो जजों के संवैधानिक पीठ आपराधिक मामलों की अपीलों पर सुनवाई करेंगे।
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