सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) नर्मदा नदी पर हुए विस्थापितों के मुआवजे पर जारी विवादों के निपटारे हेतु उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहा. मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किये हैं.
जस्टिस खेहर की अध्यक्षता में फैसला
- इस मामले की सुनवाई जस्टिस खेहर की अगुवाई में हो रही है.
- पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के दृष्टिकोण और
- इस संबंध में एक सिफारिश की तलाश करने का निर्देश दिया है.
- सिफारिश के मामले में अदालत ने आशा व्यक्त की
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस तरह की एक सिफारिश करें.
- जिसके बाद हो सकता है राज्य सरकार नाम सूचित करने पर सहमत हो जाए.
अगली सुनवाई 10 मार्च को
- अदालत ने इससे पहले कहा था कि परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए
- “बेहतर सौदा”क्या होगा यह सुनिश्चित करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) और
- मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को निर्देशित किया गया गया था.
- इस मामले में एक कमिटी का निर्माण करने की बात कही गयी थी.
- साथ ही कमिटी के सदस्यों का नाम देने की बात कही गयी थी.
- कार्यकर्ता मेधा पाटेकर के नेतृत्व एनबीए सहित पार्टियों को अदालत ने
- यह पक्ष को स्पष्ट कर दिया था कि यह परियोजना के रोकने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
- मुआवजे के मुद्दे पर ये मामला मध्य प्रदेश में 193 गांवों, महाराष्ट्र में 33 और
- 19 गुजरात को कवर करेगा .शीर्ष अदालत इस परियोजना के विस्थापितों के
- पुनर्वास से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
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