सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के बीच में बजने वाले राष्ट्रगान पर लोगों का खड़ा होना ज़रूरी नहीं है.फिल्म के शुरू में बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है.इससे पहले तीस नवम्बर को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था. जिसमें ये कहा गया था कि, देश के अन्दर मौजूद हर सिनेमाघर में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाया जाये.
स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज की मौजूदगी में हो राष्ट्रगान:
- देश भर में मौजूद सिनेमाघरों में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए.
- तीस नवम्बर 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया था.
- राष्ट्रगान के समय सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज की उपस्थिति भी अनिवार्य है.
सबको खड़े हो कर करना होगा सम्मान:
- “राष्ट्रगान के समय सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो कर राष्ट्र-ध्वज का सम्मान करेंगे”.
- सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि, राष्ट्रगान का सम्मान वैकल्पिक नहीं है.
- इस आदेश की अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जाएगा.
- इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस आदेश को पूरे देश में जारी करने की तैयारी कर ली थी.
- यह आदेश हर राज्य के मुख्य सचिव को दिया गया था.
- इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी इस आदेश का प्रचार प्रसार हुआ था.
- लोगों द्वारा कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया था.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें