दिल्ली समेत Smog का कहर उसके आस-पास के इलाकों जैसे जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना तक पहुँच चुका है, वहीँ दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने शनिवार 11 नवम्बर को मामले की एक बार फिर से सुनवाई की थी, गौरतलब है कि, शुक्रवार को भी NGT ने बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को लेकर सुनवाई की थी, सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली सरकार को उसकी लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई थी।, साथ ही NGT ने दिल्ली सरकार से ऑड-इवन से प्रदूषण कम होने के साक्ष्य भी मांगे थे।
दिल्ली में NGT ने सशर्त ऑड-इवन रूल करने के लिए कहा:
- शुक्रवार के बाद शनिवार को एक बार फिर से NGT ने स्मॉग पर सुनवाई की थी।
- जिसके तहत दिल्ली सरकार भी सुनवाई में मौजूद थी,
- गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ऑड-इवन के स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई में पहुंची थी।
- स्पष्टीकरण सुनने के बाद NGT ने अपनी शर्तों के साथ ऑड-इवन को दिल्ली में लागू करने की बात कही थी।
- जिसके बाद 13 से 17 नवम्बर के बीच दिल्ली में ऑड-इवन लागू करने के लिए कहा गया है।
कल क्या हुआ था NGT की सुनवाई में:
- शुक्रवार को हुई सुनवाई में NGT ने दिल्ली सरकार को उसकी लापरवाही के लिए फटकार लगायी थी।
- इसके साथ ही NGT ने ऑड-इवन को लेकर भी दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण माँगा।
- सुनवाई के दौरान NGT ने कहा कि, दिल्ली सरकार ऑड-इवन को इस तरह लागू नहीं कर सकती है।
- साथ ही NGT ने कहा कि, दिल्ली सरकार यह साबित करे कि, इससे पॉल्यूशन कम होगा, वरना इस आदेश पर रोक लगा दी जाएगी।
- NGT ने दिल्ली सरकार से आगे पूछा कि, जब हालात सुधरने लगे हैं तब ऑड-इवन किसलिए?
- आप चाहते तो इसे पहले ही लागू कर सकते थे, अब इसे लागू करने से लोगों को परेशानी होगी।
- गौरतलब है कि, ऑड-इवन स्कीम तभी शुरू की गयी जब प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुँच गया।
- आपने साल भर तक दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया।
- NGT ने ये भी कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस स्कीम को लागू करने के लिए नहीं कहा।
- गौरतलब है कि, SC समेत NGT ने दिल्ली सरकार को 100 से ज्यादा आप्शन प्रदूषण के बचने के लिए दिए थे, लेकिन सरकार ऑड-इवन को ही लागू करती रही।
- इसी आधार पर NGT ने कहा कि, इस फ़ॉर्मूले को लागू करने का स्पष्टीकरण आपको लोगों को देना होगा।
- साथ ही NGT ने ये भी पूछा कि, आपने टू-व्हीलर्स और महिलाओं को इस स्कीम से बाहर क्यों रखा?
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें