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मालेगांव विस्फोट मामले में दो लोगों को मिली जमानत

सितंबर, 2008 में मालेगांव विस्फोट मामले के दो प्रमुख आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी व सुहार द्विवेदी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने समानता के आधार पर जमानत दे दी। दोनों को 50 हजार रुपये की जमानत राशि व अन्य शर्तो के साथ जमानत दी गई।

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कर्नल को जमानत मिलने के बाद दायर की थी याचिका :

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29 सितंबर 2008 को हुआ बम ब्लास्ट :

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