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नोटबंदी के बाद अब भारत सरकार ने घरों में सोना रखने को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी है. इस तय सीमा ने ऊपर गोल्ड रखने वालों पर आयकर विभाग की नजर होगी. वित्त मंत्रालय ने जारी किये गए बयान में ‘गोल्ड’ रखने की सीमा को निर्धारित कर दी. सरकार ने पहले ही ‘गोल्ड’ की लिमिट को लेकर संकेत दे दिए थे.

ये है सोना रखने की लिमिट:

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सोना रखने को लेकर सरकार ने जिन नियमों का हवाला दिया है, वो नए नहीं है. 1994 के सोना रखने के कानून में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है. लेकिन अब सरकार अघोषित सोना रखने वालों से सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है.

gold-scheme-1994

 

सरकार द्वारा बनाये गए नए कानून के मुताबिक,

  • विवाहित महिलाएं 500 ग्राम
  • अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम और
  • पुरुष 100 ग्राम तक ‘गोल्ड’ रख सकते हैं.

इस ‘गोल्ड’ पर नहीं लगेगा टैक्स

  • अगर पुरखों से सोना मिला है और उसे साबित कर दिया जाता है तो इसपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.
  • यानी पुश्तैनी सोने पर कोई भी टैक्स नही देना होगा.
  • घोषित आय से सोना खरीदने वालों को कोई टैक्स नही देना होगा.
  • आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान लिमिट से अधिक सोना जब्त कर लिया जायेगा.
  • अब नए नियम आयकर विभाग के सर्च के बाद लागू होंगे.

बता दें कि नोटबंदी के बाद लोगों ने अपने धन का इस्तेमाल सोना खरीदने में किया. जिसके बाद सोने की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई थी. इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने सोना रखने की लिमिट को तय करने का फैसला किया है.

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