दिल्ली समेत Smog का कहर उसके आस-पास के इलाकों जैसे जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना तक पहुँच चुका है, वहीँ दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) ने शनिवार 11 नवम्बर को मामले की एक बार फिर से सुनवाई की थी, गौरतलब है कि, शुक्रवार को भी NGT ने बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को लेकर सुनवाई की थी, सुनवाई के दौरान NGT ने दिल्ली सरकार को उसकी लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई थी।, साथ ही NGT ने दिल्ली सरकार से ऑड-इवन से प्रदूषण कम होने के साक्ष्य भी मांगे थे. NGT की शर्तों के अनुसार ODD-इवन लागू करने में असमर्थ दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को फ़िलहाल रोक दिया है. सोमवार से दिल्ली में ODD-इवन लागू नहीं होगा.
दिल्ली सरकार करेगी याचिका दायर:
- दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने इसकी जानकारी दी.
- उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहनों और महिलाओं को छुट देने की शर्तों पर सरकार विचार करेगी.
- फ़िलहाल इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जायेगा.
- सोमवार को दिल्ली सरकार NGT को याचिका सौंपेगी.
- इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी.
- इसके पुर्व NGT ने ODD-इवन पर रोक तो नहीं लगाई थी.
- लेकिन शर्तों के साथ इसे लागू करने को कहा था.
- जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को फ़िलहाल के लिए रोक दिया है.
NGT की ऑड-इवन रूल के लिए शर्तें:
- शुक्रवार के बाद शनिवार को एक बार फिर से NGT ने स्मॉग पर सुनवाई की थी.
- जिसके तहत दिल्ली सरकार भी सुनवाई में मौजूद थी.
- गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ऑड-इवन के स्पष्टीकरण के साथ सुनवाई में पहुंची थी.
- स्पष्टीकरण सुनने के बाद NGT ने अपनी शर्तों के साथ ऑड-इवन को दिल्ली में लागू करने की बात कही थी.
- जिसके बाद 13 से 17 नवम्बर के बीच दिल्ली में ऑड-इवन लागू करने करने की बात कही गई थी.
- शुक्रवार को हुई सुनवाई में NGT ने दिल्ली सरकार को उसकी लापरवाही के लिए फटकार लगायी थी.