1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.
लिंक करें पैन और आधार-
- टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक अनिवार्य कर दिया है।
- आगामी 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना आवश्यक है।
- अगर अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्द कर ले।
- क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे।
- इसके साथ ही पैन कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है।
- दरअसल किसी व्यक्ति की पहचान के लिए पैन से कहीं ज्यादा व्यापक आधार कार्ड है।
- इस दोनों के लिंक हो जाने के बाद इनकम टैक्स विभाग के पास व्यक्ति के खर्चाें का पूरा विवरण होगा।
- मालूम हो कि देश में पैन कार्डधारकों की संख्या 25 करोड़ है।
- जबकि देश में 111 करोड़ आधार कार्डधारक है।
- बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ज़रूरी है।
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