पैन कार्ड रखने वालों के लिए अब आधार कार्ड से जोड़ना अति आवश्यक है। जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़े है वो 31 दिसंबर के बाद अवैध हो सकते है। पैन संख्या की आवश्यकता करदाताओं को आयकर दाखिल करने के लिए होती है लेकिन कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान प्रमाण के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल करते है। सरकार के अनुसार कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए है लेकिन आधार संख्या से इसकी जांच की जा सकेगी।
सरकार ने दी 31 दिसंबर तक की तारीख-
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भविष्य में पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की काफी होगा।
- उन्होंने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड के साथ आधार संख्या प्रस्तुत करे तो वह नकली पैन नहीं है।
- सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक की तारीख तय की है।
- जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़े है वो 31 दिसंबर के बाद अवैध हो जायेंगे।
- सरकार का मानना है कि इस साल के अंत तक आधार नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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