पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पनामा केस मामले में पद के अयोग्य करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि शरीफ को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आपत्ति है, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है।
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नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के आजीवन अयोग्य करार :
- अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार कर दिया है।
- यह फैसला पनामा पेपर मामले में एक जांच समिति द्वारा शरीफ के परिवार की संपत्ति को आय से कई गुना अधिक पाए जाने के बाद आया है।
- शीर्ष अदालत ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं।
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5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया फैसला :
- पांच न्यायाधीशों की पीठ ने नवाज शरीफ को फैसला सुनाया।
- कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शरीफ संसद और अदालत के प्रति ईमानदार नहीं रहे।
- आगे कहा कि वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।
- अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पीठ ने शरीफ को जीवन भर के लिए अयोग्य करार दिया है।
- कार्यान्वयन पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान ने इस संबंध में बड़ी बात कही।
- उन्होंने कहा कि संयुक्त जांच दल (जेआईटी) द्वारा एकत्रित सभी सबूतों को छह सप्ताह के भीतर एक जवाबदेही अदालत के पास भेजा जाएगा।
- आगे कहा शरीफ की बेटी, दामाद, बेटे के साथ-साथ प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
- साथ ही 30 दिनों के भीतर कोई फैसला सुनाया जाएगा।
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तीसरी बार है जब नवाज अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए :
- अदालत ने राष्ट्रपति ममनून हुसैन से भी आग्रह किया कि वह देश के मामलों का प्रभार अपने हाथों में ले लें।
- यह तीसरी बार है, जब नवाज शरीफ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं।
- फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि 2018 में होने वाले अगले आम चुनाव तक इस पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा।
- खंडपीठ ने वित्तमंत्री इशाक डार और नेशनल एसेम्बली के सदस्य कप्तान सफदर को भी पद के अयोग्य घोषित कर दिया।
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