हाल ही में दिव्यांगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को बीते दिन संसद की मंजूरी मिल गई है. जिसके तहत नि:शक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
तेज़ाब पीड़ित भी हुए इस श्रेणी में शामिल :
- हाल ही में लोकसभा में दिव्यांगों से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी मिल गयी है
- बता दें की नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि,
- इसके साथ ही उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने वाला विधयेक 2014 काफी व्यापक है.
- जिसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है.
- आपको बता दें की इस श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है.
- इसके अलावा 21 की इस श्रेणी में पार्किंसन के रोगियों को भी शामिल किया गया है.
- विधेयक पर TRS सदस्य के कविता द्वारा पेश संशोधन को सदन ने मतविभाजन के पश्चात नामंजूर कर दिया.
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत के प्रस्ताव पर सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया.
- जिसके बाद विधेयक में नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी गई है.
- इसके साथ ही विधेयक में नि:शक्तजनों के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं.
- गहलोत ने बताया कि इसमें नि:शक्तजनों से भेदभाव करने की स्थिति में छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद
- इसके अलाव 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
- विधेयक में वही परिभाषा रखी गई है जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संधि में किया गया है.
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