हरिद्वार की स्थानीय अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव के ‘पतांजलि आयुर्वेद’ पर 11 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के पांच कारखानों पर ये जुर्माना लगाया है। बता दें कि बाबा रामदेव के ‘पतंजलि आयुर्वेद’ पर भ्रामक विज्ञापन और गलत प्रचार करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के आदेशानुसार पतंजलि को एक महीने के अंदर यह जुर्माना भरना होगा।
ऐसे भ्रमित करते हैं पतंजलि के विज्ञापन
- हरिद्वार की स्थानीय अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव के ‘पतांजलि आयुर्वेद’ पर 11 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
- एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया है।
- अदालत के अनुसार पतंजलि के विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि पतंजलि उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं।
- जबकि सच्चाई ये है की इन उत्पादों का उत्पादन किसी दूसरी जगह किया जाता है।
पतंजलि प्रोडक्ट्स के कई सैंपल जांच में फेल पाये गये
- पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने अदालत में साल 2012 में मामला दर्ज कराया था ।
- जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा पतंजलि द्वारा बेंचे जा रहे सामानों को एकत्र कर रुद्रपुर लैब भेजा था।
- लैब में की गई जांच में ये सैंपल फ़ैल पाए गए थे जिसके बाद ये मामला दर्ज कराया गया था।
- बता दें की विभाग ने सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम और बेसन के सैंपल जांच के लिए भेजे थे।
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